परानिधेश भारद्वाज
भिण्ड। हाल ही में ग्वालियर में गुर्जर समाज की महासभा के बाद जमकर उपद्रव किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। वहीं 9 अक्टूबर को चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी सोशल मीडिया पर 12 अक्टूबर को गुर्जर समाज की महापंचायत बुलाये जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर मिलने के बाद ग्वालियर सहित भिण्ड जिले की पुलिस भी एक्टिव हो गई है। जहां ग्वालियर पुलिस ने समाज विशेष के लोगों को बुलाकर समझाइश दी है वहीं भिण्ड जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि “समाज विशेष की महापंचायत” किये जाने की सूचना ग्वालियर जिला पुलिस प्रशासन को लगने के बाद भिण्ड पुलिस अधीक्षक को “समाज विशेष की महापंचायत” संबंधी सूचना प्रकाश में आई है। विदित हो उक्त कार्यक्रम को किसी प्रकार की प्रशासनिक अनुमति नहीं है एवं आर्दश आचार संहिता (Model code of conduct ) लागू हो चुकी है, जिसमें बिना अनुमति कोई सभा, प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा धारा 144′ के अन्तर्गत आदेश जारी किया गया है उक्त कार्यक्रम अवैधानिक है एवं जो व्यक्ति उक्त कार्यक्रम में भाग लेंगे या जाएंगे उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। साथ ही शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया भी अमल में लायी जावेगी। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों की विडियोग्राफी की जावेगी, जिसके आधार पर उक्त व्यक्तियों को चिन्हित कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे व्हाट्सऐप, फेसबुक, हाईक, ट्विटर, एसएमएस, इन्स्टाग्राम इत्यादि पर भी भिण्ड पुलिस की सायवर सेल द्वारा नजर रखी जा रही है। सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने एवं अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, सायबर विधि तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।