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April 20, 2026
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भिण्डराजनीति

मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने लिखा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र

परानिधेश भारद्वाज,

​लहार विधानसभा में मतदाता पुनरीक्षण कार्य में बी. एल.ओ. द्वारा अधिकांश जगहों पर गणना पत्रक वितरण न किए जाने के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा पत्र

​भिण्ड। पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. गोविन्द सिंह ने विधानसभा क्षेत्र 11 लहार (जिला भिण्ड) में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। डॉ. सिंह ने 15 नवंबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

​डॉ. गोविन्द सिंह द्वारा जारी प्रेस नोट में निम्नलिखित मुख्य शिकायतें उठाई गई हैं:
​गणना पत्रक वितरण में लापरवाही: लहार विधानसभा के अधिकांश मतदान केंद्रों पर दिनांक 15.11.2025 तक बी.एल.ओ. (बूथ लेवल ऑफिसर) द्वारा मतदाताओं को आवश्यक गणना पत्रक वितरित नहीं किए गए हैं। जिसकी शिकायतें कांग्रेस के बी.एल.ए. और मतदाताओं द्वारा प्राप्त हुई है। ​

अपूर्ण दस्तावेज वितरण: कई मतदान केंद्रों पर मूल गणना पत्रक के बजाय, केवल एक प्रति की छायाप्रति ही वितरित की गई है, जो अपर्याप्त है।

पुरानी सूची न देना: मतदाताओं को पात्र बनने हेतु आवश्यक वर्ष 2003 की मतदाता सूची बी.एल.ओ. द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

मताधिकार से वंचित होने का खतरा: डॉ. सिंह ने आशंका व्यक्त की है कि गणना पत्रकों का समय पर वितरण न होने और अनियमितताओं के चलते यह महत्वपूर्ण कार्य समयावधि में पूरा नहीं हो पाएगा, जिससे बड़ी संख्या में पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गलत गणना पत्रक तैयार किए जाने की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त से तत्काल कार्रवाई की मांग
​डॉ. गोविन्द सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से अनुरोध किया है कि वे तुरंत इन अनियमितताओं को संज्ञान लें और इस प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दें।
​उनका कहना है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ समयावधि में सम्पन्न हो, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी मतदाता का हक़ न मारा जाए।

​इस पत्र की एक प्रति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है।

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