रायसेन जिले में दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना जरूरी है और “नो मास्क नो सर्विस“ अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नही पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जाएगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगें। यदि कोई दुकानदार “नो मास्क नो सर्विस“ प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाएगी। अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन किया जाना, हैण्डवॉश/सैनिटाइजेशन की व्यवस्था तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगाएं, यह आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
नो मास्क नो मूवमेन्ट का सख्ती से पालन कराने के निर्देश
कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। फेस मास्क लगाने से पहले, इसे उतारने से पहले और बाद में, और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि मास्क आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करें। जब आप किसी मास्क को उतारते हैं, तो उसे साफ प्लॉस्टिक बैग में स्टोर करें। कपड़े का मास्क है, तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दें। सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो मास्क नो मूवमेन्ट“ का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरीः
कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहें और अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोल कम रखें। जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके। सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी (“2 गज की दूरी“) बनाये रखेगा। भीड़भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों/कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये। सभी व्यक्तियों को सलाह दी गई है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं बचाव हेतु कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भादवि की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।